Sunday, 5 March 2017

GST : छोटे होटल और रेस्तरां पर लगेगा 5 प्रतिशत कर

नयी दिल्ली (ट्रिन्यू)
जीएसटी परिषद ने शनिवार छोटे ढाबों और रेस्तरां पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया और प्रस्तावित नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिये 2 महत्वपूर्ण सहायक विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी। इस 5 फीसदी में से केंद्र व राज्य के बीच समान हिस्सा आयेगा।
राजधानी में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के मसौदे को मंजूरी दी गयी। परिषद की अगली बैठक 16 मार्च को होगी। इसमें राज्य जीएसटी
तथा केंद्र शासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) संबंधी विधेयकों के मसौदों को अंतिम रूप दिया जाना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सी-जीएसटी और आई-जीएसटी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंजूरी के लिये रखे जाएंगे। दूसरा चरण बृहस्पतिवार नौ मार्च से शुरू हो रहा है।
सी-जीएसटी केंद्र को उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के जीएसटी में समाहित होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार देगा। वहीं, आई-जीएसटी अंतर-राज्यीय बिक्री पर लागू होगा। राज्य जीएसटी विधेयक को प्रत्येक राज्य की विधानसभा में पारित कराना होगा। वहीं, यूटी-जीएसटी मंजूरी के लिये संसद में रखा जाएगा। वैट और राज्य में लगने वाले अन्य करों के जीएसटी में समाहित होने के बाद एस-जीएसटी राज्यों को कर लगाने की अनुमति देगा।
जेटली ने कहा कि मॉडल जीएसटी कानून में वस्तु एवं सेवा कर की शिखर दर को 40 प्रतिशत तक किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जीएसटी की प्रभावी दरों को पूर्व में मंजूर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर ही रखा जाएगा।
जेटली को 1 जुलाई से लागूू होने की उम्मीद
वित्त मंत्री ने उम्मीद जताते कहा कि, ‘उम्मीद है कि ये विधेयक इसी सत्र में संसद के सामने रख दिये जाएंगे। संसद की मंजूरी मिलने के बाद लगता है कि इस साल एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जा सकता है।’

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