Tuesday 14 March 2017

VIDESH YATRA KARNE KE DISHANIRDESH JAARI

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में दिशानिर्देश किए जारी
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय (आचरण) नियम, 1968 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। सेवारत सदस्य किसी व्यक्ति या संगठन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय या कोई अन्य अहसान, जो उन्हें उनके कत्र्तव्य को निभाने से प्रभावित करता हो, के साथ स्वयं को नहीं जोड़ेगा।
नियमों में आगे कहा गया है कि सेवारत सदस्य सरकार के साथ आधिकारिक लेनदेन करने वाले किसी भी व्यक्ति या उद्योग या वाणिज्यिक फर्मों या अन्य संगठनों से भव्य एवं बार-बार आतिथ्य सत्कार को स्वीकार
करने से बचेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिकारियों को निजी तौर पर निजी संगठनों द्वारा प्रायोजित विदेशी दौरों से बचना चाहिए। सरकार के ध्यान में आया है कि अनेक विभागों ने कैडर क्लीयरैंस के लिए मामले सरकार को भेजे हैं, जहां पर समस्त विदेशी दौरे का खर्च एक निजी एजेंसी या संगठन द्वारा वहन किया गया है, जिनके साथ विभाग का आधिकारिक लेनदेन है।
उन्होंने कहा कि इस आशय का एक लिखित पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों से यह आग्रह करते हुए भेजा गया है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को कैडर क्लीयरैंस के लिए कोई भी प्रस्ताव भेजते समय इन नियमों के प्रावधानों की अनिवार्य तौर पर अनुपालना की जाए।

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