Tuesday 14 March 2017

CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा CASE DETAIL DATED 14 MARCH 2017

हाई कोर्ट में आज CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा के केस पे सुनवाई थी , अर्चना का कहना है कि कंप्यूटर शिक्षक जब लगे थे तब इनकी योग्यता पूरी नही थी और इसका सेलेक्शन प्रोसस भी सही नही था
इस एक तरफा बात को सुनके किसी को भी झटका लगना लाजमी है हालांकि जब जज साहब को सच्चाई का पता चला कि जब Computerटीचर लगे थे तब इनकी योग्यता MCA MSC B-TECH M-TECH 55% थी जो
की एक PGT की योग्यता है और C-DAC मोहाली सरकारी नियोक्त एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा लेके शिक्षा विभाग के 10 सदस्यीय कमेटी द्वारा कट ऑफ मेरिट बनाई गई थी जिसके आधार पे 2622 कंप्यूटर शिक्षकों का चयन सरकारी स्कूलों मे कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए हुआ था
इस बात को सुनके जज साहब ने कहा कि अगर इनका सेलेक्शन प्रोसस ये है तो इनको रेगुलर भर्ती तक लगाया जाना चाहिये , जज साहब ने Computer टीचर सेलेक्शन प्रोसस ओन रिकॉर्ड करने को कहा और सरकार को निर्देश दिए की 31-5-2017 के बाद क्या प्लान है अगली सुनवाई 31-3-2017 को होगी ।।

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