चंडीगढ़ : सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों और
प्रिंसिपलों की नियुक्तियों में अब प्रबंध समितियों की मनमानी नहीं चलेगी।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने चयन प्रक्रिया को बदलते हुए इसे और पारदर्शी बना
दिया है। विभाग की ओर से मंगलवार को जारी नये नियमों के मुताबिक सहायक
प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू के अंक 20 की बजाय 12.5 होंगे।
इससे घटाये गये 7.5 अंक संबंधित विषय की जानकारी
और शैक्षणिक अनुभव के रहेंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. महावीर सिंह की ओर से जारी नये नियमों के मुताबिक 100 में 50 अंक अकादमिक रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रहेंगे। इनमें अधिकतम 5 अंक मैट्रिक के लिए, 5 सीनियर सेकेंडरी के लिए, 5 स्नातक, 15 मास्टर डिग्री, 5 ओनर्स स्तानक और 5 अंक गोल्ड मेडल या बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स के लिए होंगे। प्रिंसिपल के चयन में भी साक्षात्कार 20 में से 12.5 अंक निर्धारित किये गये हैं
और शैक्षणिक अनुभव के रहेंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. महावीर सिंह की ओर से जारी नये नियमों के मुताबिक 100 में 50 अंक अकादमिक रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रहेंगे। इनमें अधिकतम 5 अंक मैट्रिक के लिए, 5 सीनियर सेकेंडरी के लिए, 5 स्नातक, 15 मास्टर डिग्री, 5 ओनर्स स्तानक और 5 अंक गोल्ड मेडल या बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स के लिए होंगे। प्रिंसिपल के चयन में भी साक्षात्कार 20 में से 12.5 अंक निर्धारित किये गये हैं
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