TGT से PGT पदोन्नति से संबंधित दिशा निर्देश
1. DEEO ने 17 फरवरी तक ये सत्यापित करके देना है कि उसके जिले में 01-01-2017 के अनुसार कोई टीजीटी, जो सर्विस रूल्स 2012 की सभी शर्तें पूरी करता है, पीजीटी प्रोमोशन के लिए निदेशालय द्वारा तैयार सूचि(स्लंगन सूचि) में शेष/वंचित नहीं रहा है। यदि कोई रह शेष रह गया है तो उसका प्रोमोशन हेतु पूरा विवरण डीएसई को डीईईओ ने भेजना है व संबंधित टीचर को भी निर्देश देने हैं कि वोह यथा शीघ्र अपनी एमआईएस आईडी पर अपनी सर्विस प्रोफाइल पूरी कर ले।
2. यह भी सत्यापित करना है कि स्लंगन अंतरिम सूचि में शामिल कोई भी अध्यापक संबंधित विषय की
प्रोमोशन के अयोग्य नहीं है ।यदि कोई अयोग्य है तो उसके रिमार्कस में अयोग्यता की टिप्पणी करनी है तथा संबंधित टीचर को अपनी सर्विस प्रोफाइल सही सूचना के साथ पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश देना है।
3 . संबंधित टीचर की पिछले अधिकतम दस वर्षों की एसीआर स्लंगन प्रोफार्मा पर सत्यापित करके देनी है तथा साथ में स्लंगन प्रोफार्मा पर ही टीचर की कर्तव्यनिष्ठा की सूचना भी देनी है।डीईईओ ने 17 फरवरी तक सभी संबंधित टीचरस की सत्यापित समरी शीट डीएसई को सौंपनी है।
4. यदि किसी भी संबंधित साथी की सर्विस प्रोफाइल अधूरी है तो वोह जल्दी पूर्ण कर ले।अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड कर दें।
5. एसीआर व ईमानदारी का प्रमाण पत्र डीडीओ,बीईओ व फिर डीईईओ को उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करना है।
6 जिन प्रोमोशन योग्य अध्यापकों के नाम अंतरिम सूचि में नहीं हैं, वोह घबराए नहीं ।आप अपनी सर्विस प्रोफाइल पूर्ण करके डीईईओ को अपनी आपत्ति भेजो।आपका नाम 100% लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।जो अध्यापक पदोन्नति शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं, और उनका नाम लिस्ट में है, उनके कालम में डीईईओ अपनी टिप्पणी लिख देगा कि ये टीचर शर्तें पूरी नहीं करता है, फिर उसका नाम सूचि से हटा दिया जाएगा।
1. DEEO ने 17 फरवरी तक ये सत्यापित करके देना है कि उसके जिले में 01-01-2017 के अनुसार कोई टीजीटी, जो सर्विस रूल्स 2012 की सभी शर्तें पूरी करता है, पीजीटी प्रोमोशन के लिए निदेशालय द्वारा तैयार सूचि(स्लंगन सूचि) में शेष/वंचित नहीं रहा है। यदि कोई रह शेष रह गया है तो उसका प्रोमोशन हेतु पूरा विवरण डीएसई को डीईईओ ने भेजना है व संबंधित टीचर को भी निर्देश देने हैं कि वोह यथा शीघ्र अपनी एमआईएस आईडी पर अपनी सर्विस प्रोफाइल पूरी कर ले।
2. यह भी सत्यापित करना है कि स्लंगन अंतरिम सूचि में शामिल कोई भी अध्यापक संबंधित विषय की
प्रोमोशन के अयोग्य नहीं है ।यदि कोई अयोग्य है तो उसके रिमार्कस में अयोग्यता की टिप्पणी करनी है तथा संबंधित टीचर को अपनी सर्विस प्रोफाइल सही सूचना के साथ पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश देना है।
3 . संबंधित टीचर की पिछले अधिकतम दस वर्षों की एसीआर स्लंगन प्रोफार्मा पर सत्यापित करके देनी है तथा साथ में स्लंगन प्रोफार्मा पर ही टीचर की कर्तव्यनिष्ठा की सूचना भी देनी है।डीईईओ ने 17 फरवरी तक सभी संबंधित टीचरस की सत्यापित समरी शीट डीएसई को सौंपनी है।
4. यदि किसी भी संबंधित साथी की सर्विस प्रोफाइल अधूरी है तो वोह जल्दी पूर्ण कर ले।अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड कर दें।
5. एसीआर व ईमानदारी का प्रमाण पत्र डीडीओ,बीईओ व फिर डीईईओ को उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करना है।
6 जिन प्रोमोशन योग्य अध्यापकों के नाम अंतरिम सूचि में नहीं हैं, वोह घबराए नहीं ।आप अपनी सर्विस प्रोफाइल पूर्ण करके डीईईओ को अपनी आपत्ति भेजो।आपका नाम 100% लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।जो अध्यापक पदोन्नति शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं, और उनका नाम लिस्ट में है, उनके कालम में डीईईओ अपनी टिप्पणी लिख देगा कि ये टीचर शर्तें पूरी नहीं करता है, फिर उसका नाम सूचि से हटा दिया जाएगा।
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