Tuesday 19 January 2016

Punjab Haryana High Court : 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति रद करने के मामले में सुनवाई स्थगित

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति रद करने के एकल बैंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 29 मार्च तक स्थगित कर दी है। एकल बैंच ने पिछले साल इनकी भर्ती रद की थी। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन जारी कर 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। इसके खिलाफ एकल बैंच में दायर याचिका में बताया गया था कि इस दौरान नियम रखा गया था कि एक टेस्ट होने के अलावा 25 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लेकिन बाद में कई बार नियमों को बदला गया। कुछ उम्मीदवारों के फार्म तो अंतिम तिथि के बाद भी स्वीकार किए गए। हाईकोर्ट ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का रिकॉर्ड देखा तो सामने आया कि कमीशन के चेयरमैन ने अन्य किसी भी सदस्य से परामर्श किए बिना ही नियुक्ति का पैमाना बदल दिया था।

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