भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भाग I: संघ और उसका राज्य् क्षेत्र
अनुच्छेद विवरण
1 संघ का नाम और राज्यन क्षेत्र
2 नए राज्यों का प्रवेश या स्था्पना
2क [निरसन]
3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्योंश के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेुद 2 और अनुच्छेोद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
भाग II: नागरिकता
अनुच्छेुद विवरण
5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
6 पाकिस्ताकन से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्य क्तियों के नागरिकता के अधिकार
7 पाकिस्ताकन को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्य क्तियों के नागरिकता के अधिकार
8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यवक्तियों के नागरिकता के अधिकार
9 विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छाे से अर्जित करने वाले व्यरक्तियों का नागरिक न होना
10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
भाग III: मूल अधिकार
साधारण
अनुच्छेद विवरण
12 परिभाषा
13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीिकरण करने वाली विधियां
समता का अधिकार
अनुच्छे द विवरण
14 विधि के समक्ष समानता
15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थािन के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
17 अस्पृिश्ययता का अंत
18 उपाधियों का अंत
स्वधतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेंद विवरण
19 वाक-स्वततंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21 प्राण और दैहिक स्वसतंत्रता का संरक्षण
22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छे द विवरण
23 मानव और दुर्व्याअपार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
धर्म की स्वितंत्रता का अधिकार
अनुच्छे द विवरण
25 अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वरतंत्रता
26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वातंत्रता
27 किसी विशिष्टय धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वपतंत्रता
28 कुल शिक्षा संस्थाेओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्व तंत्रता
संस्कृकति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छे्द विवरण
29 अल्पणसंख्यरक-वर्गों के हितों का संरक्षण
30 शिक्षा संस्थासओं की स्था-पना और प्रशासन करने का अल्प संख्य क-वर्गों का अधिकार
31 [निरसन]
कुछ विधियों की व्या वृत्ति
अनुच्छेिद विवरण
31क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्या वृत्ति
31ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्य करण
31ग कुछ निदेशक तत्वोंव को प्रभाव करने वाली विधियों की व्याावृत्ति
31घ [निरसन]
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेनद विवरण
32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
32A [निरसन]
33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्ध न
35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
भाग IV: राज्यो की नीति के निदेशक तत्वर
अनुच्छे विवरण
द
36 परिभाषा
37 इस भाग में अंतर्विष्टा तत्वों का लागू होना
38 राज्यग लोक कल्या्ण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यतवस्था बनाएगा
39 राज्यग द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वि
39क समान न्यांय और नि:शुल्कि विधिक सहायता
40 ग्राम पंचायतों का संगठन
41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42 काम की न्याेयसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43क उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45 बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्यअ दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
47 पोषाहार स्ततर और जीवन स्तनर को ऊंचा करने तथा लोक स्वागस्य्और को सुधार करने का राज्या का कर्तव्यं
48 कृषि और पशुपालन का संगठन
48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
49 राष्ट्री य महत्वस के संस्मा्रकों, स्था नों और वस्तुधओं का संरक्षण
50 कार्यपालिका से न्याहयपालिका का पृथक्क्रण
भाग I: संघ और उसका राज्य् क्षेत्र
अनुच्छेद विवरण
1 संघ का नाम और राज्यन क्षेत्र
2 नए राज्यों का प्रवेश या स्था्पना
2क [निरसन]
3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्योंश के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेुद 2 और अनुच्छेोद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
भाग II: नागरिकता
अनुच्छेुद विवरण
5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
6 पाकिस्ताकन से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्य क्तियों के नागरिकता के अधिकार
7 पाकिस्ताकन को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्य क्तियों के नागरिकता के अधिकार
8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यवक्तियों के नागरिकता के अधिकार
9 विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छाे से अर्जित करने वाले व्यरक्तियों का नागरिक न होना
10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
भाग III: मूल अधिकार
साधारण
अनुच्छेद विवरण
12 परिभाषा
13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीिकरण करने वाली विधियां
समता का अधिकार
अनुच्छे द विवरण
14 विधि के समक्ष समानता
15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थािन के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
17 अस्पृिश्ययता का अंत
18 उपाधियों का अंत
स्वधतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेंद विवरण
19 वाक-स्वततंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21 प्राण और दैहिक स्वसतंत्रता का संरक्षण
22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छे द विवरण
23 मानव और दुर्व्याअपार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
धर्म की स्वितंत्रता का अधिकार
अनुच्छे द विवरण
25 अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वरतंत्रता
26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वातंत्रता
27 किसी विशिष्टय धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वपतंत्रता
28 कुल शिक्षा संस्थाेओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्व तंत्रता
संस्कृकति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छे्द विवरण
29 अल्पणसंख्यरक-वर्गों के हितों का संरक्षण
30 शिक्षा संस्थासओं की स्था-पना और प्रशासन करने का अल्प संख्य क-वर्गों का अधिकार
31 [निरसन]
कुछ विधियों की व्या वृत्ति
अनुच्छेिद विवरण
31क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्या वृत्ति
31ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्य करण
31ग कुछ निदेशक तत्वोंव को प्रभाव करने वाली विधियों की व्याावृत्ति
31घ [निरसन]
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेनद विवरण
32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
32A [निरसन]
33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्ध न
35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
भाग IV: राज्यो की नीति के निदेशक तत्वर
अनुच्छे विवरण
36 परिभाषा
37 इस भाग में अंतर्विष्टा तत्वों का लागू होना
38 राज्यग लोक कल्या्ण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यतवस्था बनाएगा
39 राज्यग द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वि
39क समान न्यांय और नि:शुल्कि विधिक सहायता
40 ग्राम पंचायतों का संगठन
41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42 काम की न्याेयसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43क उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45 बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्यअ दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
47 पोषाहार स्ततर और जीवन स्तनर को ऊंचा करने तथा लोक स्वागस्य्और को सुधार करने का राज्या का कर्तव्यं
48 कृषि और पशुपालन का संगठन
48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
49 राष्ट्री य महत्वस के संस्मा्रकों, स्था नों और वस्तुधओं का संरक्षण
50 कार्यपालिका से न्याहयपालिका का पृथक्क्रण
No comments:
Post a Comment