अनुच्छेाद विवरण
301 व्याणपार, वाणज्यि और समागम की स्व तंत्रता.
302 व्याणपार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.
303 व्याणपार और वाणिज्यव के संबंध में संघ और राज्योंप की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन.
304 राज्योंा के बीच व्यायपार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन.
305 विद्यमान विधियों और राज्यय के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्या वृत्ति.
306 [निरसन]
307 अनुच्छेसद 301 से अनुच्छेकद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.
भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अध्याछय I. सेवाएं
अनुच्छेसद विवरण
308 निर्वचन.
309 संघ या राज्य. की सेवा करने वाले व्यअक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें.
310 संघ या राज्य. की सेवा करने वाले व्य क्तियों की पदावधि.
311 संघ या राज्य. के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्योक्तियों का पदच्युकत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.
312 अखिल भारतीय सेवाएं.
312क कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें् प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति.
313 संक्रमण कालीन उपबंध.
314 [निरसन]
अध्यािय II.- लोक सेवा आयोग
अनुच्छेसद विवरण
315 संघ और राज्योंद के लिए लोक सेवा आयोग.
316 सदस्योंर की नियुक्ति और पदावधि.
317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना.
318 आयोग के सदस्योंे और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.
319 आयोग के सदस्योंे द्वारा ऐसे सदस्यक न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध.
320 लोक सेवा आयोगों के कृत्यद.
321 लोक सेवा आयोगों के कृत्योंव का विस्तावर करने की शक्ति.
322 लोक सेवा आयोगों के व्य्य.
323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.
भाग XIVक: अभिकरण
अनुच्छेाद विवरण
323क प्रशासनिक अधिकरण.
323ख अन्या विषयों के लिए अधिकरण.
भाग XV: निर्वाचन
अनुच्छेिद विवरण
324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना.
325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यमक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.
326 लोक सभा और राज्योंस की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्कल मताधिकार के आधार पर होना.
327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति.
328 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.
329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यांयालयों के हस्त क्षेप का वर्जन.
329क [निरसन]
भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेसद विवरण
330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापनों का आरक्षण.
331 लोक सभा में आंग्लच भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्वे.
332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थाषनों का आरक्षण.
333 राज्यों की विधान सभाओं में आंग्लच भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्वा.
334 स्थायनों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चाित न रहना.
335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.
336 कुछ सेवाओं में आंग्लए भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.
337 आंग्ले भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.
338 राष्ट्री य अनुसूचित जाति आयोग.
338क राष्ट्री य अनुसूचित जनजाति आयोग.
339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्या ण के बारे में संघ का नियंत्रण.
340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेूषण के लिए आयोग की नियुक्ति.
341 अनुसूचित जातियां.
342 अनुसूचित जनजातियां.
भाग XVII: राजभाषा
अध्याचय I. - संघ की भाषा
अनुच्छेतद विवरण
343 संघ की राजभाषा.
344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.
अध्याषय II. प्रादेशिक भाषाएं
अनुच्छे द विवरण
345 राज्यछ की राजभाषा या राजभाषाएं.
346 एक राज्य और दूसरे राज्या के बीच या किसी राज्यी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
347 एक राज्य और दूसरे राज्या के बीच या किसी राज्यी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
अध्याजय III. उच्चातम न्या यालय, उच्चा न्यारयालयों आदि की भाषा.
अनुच्छेयद विवरण
348 उच्चणतम न्याIयालय और उच्चम न्याययालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.
349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.
अध्यासय IV. विशेष निदेश
अनुच्छे द विवरण
350 व्यरथा के निवारण के लिए अभ्याशवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.
350क प्राथमिक स्त र पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.
350ख भाषाई अल्प्संख्य क वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.
351 हिन्दीअ भाषा के विकास के लिए निदेश.
भाग XVIII: आपात उपबंध
अनुच्छेलद विवरण
352 आपात की उदघोषणा.
353 आपात की उदघोषणा का प्रभाव.
354 जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वोंि के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.
355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यर की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्यल.
356 राज्योंक सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.
357 अनुच्छेकद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग.
358 आपात के दौरान अनुच्छे5द 19 के उपबंधों का निलंबन.
359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन.
359क [निरसन]
360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.
भाग XIX: प्रकीर्ण
अनुच्छे द विवरण
361 राष्ट्र पति और राज्यणपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.
361क संसद और राज्योंप के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण.
361ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.
362 [निरसन]
363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्परन्न. विवादों में न्याबयालयों के हस्त क्षेप का वर्जन.
363क देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत.
364 महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.
365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.
366 परिभाषाएं.
367 निर्वचन.
भाग XX: संविधान का संशोधन
अनुच्छेएद विवरण
368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.
ऊपर
भाग XXI:अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान
अनुच्छे द विवरण
369 राज्यछ सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्था्यी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.
370 जम्मूष और कश्मीुर राज्यब के संबंध में अस्थाकयी उपबंध.
371 महाराष्ट्रं और गुजरात राज्योंब के संबंध में विशेष उपबंध.
371क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371ख असम राज्यर के संबंध में विशेष उपबंध.
371ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371घ आंध्र प्रदेश राज्यक के संबंध में विशेष उपबंध.
371ड आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वबविद्यालय की स्थामपना.
371च सिक्किम राज्यम के संबंध में विशेष उपबंध.
371छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371ज अरुणाचल प्रदेश राज्यय के संबंध में विशेष उपबंध.
371-झ गोवा राज्यर के संबंध में विशेष उपबंध.
372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.
372क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्ररपति की शक्ति.
373 निवारक निरोध में रखे गए व्येक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्र पति की शाक्ति.
374 फेडरल न्याोयालय के न्याीयाधीशों और फेडरल न्याुयालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी् के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.
375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्याधयालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्यट करते रहना.
376 उच्चध न्या यालयों के न्याधयाधीशों के बारे में उपबंध.
377 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.
378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.
378क आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.
379-391 [निरसन]
392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्र पति की शक्ति.
301 व्याणपार, वाणज्यि और समागम की स्व तंत्रता.
302 व्याणपार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.
303 व्याणपार और वाणिज्यव के संबंध में संघ और राज्योंप की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन.
304 राज्योंा के बीच व्यायपार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन.
305 विद्यमान विधियों और राज्यय के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्या वृत्ति.
306 [निरसन]
307 अनुच्छेसद 301 से अनुच्छेकद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.
भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अध्याछय I. सेवाएं
अनुच्छेसद विवरण
308 निर्वचन.
309 संघ या राज्य. की सेवा करने वाले व्यअक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें.
310 संघ या राज्य. की सेवा करने वाले व्य क्तियों की पदावधि.
311 संघ या राज्य. के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्योक्तियों का पदच्युकत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.
312 अखिल भारतीय सेवाएं.
312क कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें् प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति.
313 संक्रमण कालीन उपबंध.
314 [निरसन]
अध्यािय II.- लोक सेवा आयोग
अनुच्छेसद विवरण
315 संघ और राज्योंद के लिए लोक सेवा आयोग.
316 सदस्योंर की नियुक्ति और पदावधि.
317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना.
318 आयोग के सदस्योंे और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.
319 आयोग के सदस्योंे द्वारा ऐसे सदस्यक न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध.
320 लोक सेवा आयोगों के कृत्यद.
321 लोक सेवा आयोगों के कृत्योंव का विस्तावर करने की शक्ति.
322 लोक सेवा आयोगों के व्य्य.
323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.
भाग XIVक: अभिकरण
अनुच्छेाद विवरण
323क प्रशासनिक अधिकरण.
323ख अन्या विषयों के लिए अधिकरण.
भाग XV: निर्वाचन
अनुच्छेिद विवरण
324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना.
325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यमक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.
326 लोक सभा और राज्योंस की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्कल मताधिकार के आधार पर होना.
327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति.
328 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.
329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यांयालयों के हस्त क्षेप का वर्जन.
329क [निरसन]
भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेसद विवरण
330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापनों का आरक्षण.
331 लोक सभा में आंग्लच भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्वे.
332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थाषनों का आरक्षण.
333 राज्यों की विधान सभाओं में आंग्लच भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्वा.
334 स्थायनों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चाित न रहना.
335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.
336 कुछ सेवाओं में आंग्लए भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.
337 आंग्ले भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.
338 राष्ट्री य अनुसूचित जाति आयोग.
338क राष्ट्री य अनुसूचित जनजाति आयोग.
339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्या ण के बारे में संघ का नियंत्रण.
340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेूषण के लिए आयोग की नियुक्ति.
341 अनुसूचित जातियां.
342 अनुसूचित जनजातियां.
भाग XVII: राजभाषा
अध्याचय I. - संघ की भाषा
अनुच्छेतद विवरण
343 संघ की राजभाषा.
344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.
अध्याषय II. प्रादेशिक भाषाएं
अनुच्छे द विवरण
345 राज्यछ की राजभाषा या राजभाषाएं.
346 एक राज्य और दूसरे राज्या के बीच या किसी राज्यी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
347 एक राज्य और दूसरे राज्या के बीच या किसी राज्यी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
अध्याजय III. उच्चातम न्या यालय, उच्चा न्यारयालयों आदि की भाषा.
अनुच्छेयद विवरण
348 उच्चणतम न्याIयालय और उच्चम न्याययालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.
349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.
अध्यासय IV. विशेष निदेश
अनुच्छे द विवरण
350 व्यरथा के निवारण के लिए अभ्याशवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.
350क प्राथमिक स्त र पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.
350ख भाषाई अल्प्संख्य क वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.
351 हिन्दीअ भाषा के विकास के लिए निदेश.
भाग XVIII: आपात उपबंध
अनुच्छेलद विवरण
352 आपात की उदघोषणा.
353 आपात की उदघोषणा का प्रभाव.
354 जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वोंि के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.
355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यर की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्यल.
356 राज्योंक सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.
357 अनुच्छेकद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग.
358 आपात के दौरान अनुच्छे5द 19 के उपबंधों का निलंबन.
359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन.
359क [निरसन]
360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.
भाग XIX: प्रकीर्ण
अनुच्छे द विवरण
361 राष्ट्र पति और राज्यणपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.
361क संसद और राज्योंप के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण.
361ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.
362 [निरसन]
363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्परन्न. विवादों में न्याबयालयों के हस्त क्षेप का वर्जन.
363क देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत.
364 महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.
365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.
366 परिभाषाएं.
367 निर्वचन.
भाग XX: संविधान का संशोधन
अनुच्छेएद विवरण
368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.
ऊपर
भाग XXI:अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान
अनुच्छे द विवरण
369 राज्यछ सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्था्यी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.
370 जम्मूष और कश्मीुर राज्यब के संबंध में अस्थाकयी उपबंध.
371 महाराष्ट्रं और गुजरात राज्योंब के संबंध में विशेष उपबंध.
371क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371ख असम राज्यर के संबंध में विशेष उपबंध.
371ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371घ आंध्र प्रदेश राज्यक के संबंध में विशेष उपबंध.
371ड आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वबविद्यालय की स्थामपना.
371च सिक्किम राज्यम के संबंध में विशेष उपबंध.
371छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
371ज अरुणाचल प्रदेश राज्यय के संबंध में विशेष उपबंध.
371-झ गोवा राज्यर के संबंध में विशेष उपबंध.
372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.
372क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्ररपति की शक्ति.
373 निवारक निरोध में रखे गए व्येक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्र पति की शाक्ति.
374 फेडरल न्याोयालय के न्याीयाधीशों और फेडरल न्याुयालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी् के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.
375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्याधयालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्यट करते रहना.
376 उच्चध न्या यालयों के न्याधयाधीशों के बारे में उपबंध.
377 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.
378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.
378क आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.
379-391 [निरसन]
392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्र पति की शक्ति.
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