हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा झटका देते हुए
वेटरनरी सर्जन के 246 पद पर निकाली गई भर्ती को नए सिरे से आयोजित करने के
आदेश दिए हैं।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 दिसंबर 2015 को वेटरनरी सर्जनों के 225 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए और पद जोड़कर 246 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद दो अन्य संशोधनों के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, जबकि आयु की छूट को नहीं बढ़ाया गया। याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता 1 जुलाई 2015
तक कंसीडर करने का प्रावधान था। जब आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 सितंबर 2016 कर दिया गया और योग्यता मानकों को भी इस तिथि तक कर दिया गया तो आयु की शर्त 2015 तक क्यों रखी गई।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि आयु को 1 जुलाई 2015 के अनुसार न गिन कर 1 जुलाई 2016 के अनुसार गिना जाए क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि सिंतबर 2016 की है। हाई कोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याची के मौलिक अधिकारों का हनन एचपीएसई कैसे कर सकता है।
यदि आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई है तो आयु के मानकों को भी बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसा न करना सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की उल्लंघना है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से इन पदों को विज्ञापित कर आयु को 1 जुलाई 2016 के अनुसार रखने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 दिसंबर 2015 को वेटरनरी सर्जनों के 225 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए और पद जोड़कर 246 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद दो अन्य संशोधनों के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, जबकि आयु की छूट को नहीं बढ़ाया गया। याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता 1 जुलाई 2015
तक कंसीडर करने का प्रावधान था। जब आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 सितंबर 2016 कर दिया गया और योग्यता मानकों को भी इस तिथि तक कर दिया गया तो आयु की शर्त 2015 तक क्यों रखी गई।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि आयु को 1 जुलाई 2015 के अनुसार न गिन कर 1 जुलाई 2016 के अनुसार गिना जाए क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि सिंतबर 2016 की है। हाई कोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याची के मौलिक अधिकारों का हनन एचपीएसई कैसे कर सकता है।
यदि आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई है तो आयु के मानकों को भी बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसा न करना सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की उल्लंघना है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से इन पदों को विज्ञापित कर आयु को 1 जुलाई 2016 के अनुसार रखने के आदेश दिए हैं।
No comments:
Post a Comment