हरियाणा सरकार पी.आर.टी. अध्यापकों के मामले में लो-मैरिट के 1259 उम्मीदवारों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में अध्यापकों की वैकेंसी होने का शपथपत्र दिया है।
यह जानकारी हरियाणा के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्षी दलों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए दी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 02/2012 दिनांक 8.11.2012 के तहत विज्ञापित 9870 पी.आर.टी पदों, 8763 पद अन्य जिला काडर के लिए तथा 1107 मेवात काडर के विरूद्घ कुल 10218 (763 वेटिंग अन्य जिला काडर व मेवात काडर सहित) उम्मीदवारों की चयन सूची शिक्षा विभाग में प्राप्त हुई। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया
कि उच्च न्यायालय में दायर अलग-अलग याचिकाओं के तहत निर्णय का पालन करते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने विभाग को कुल 12732 उम्मीदवारों की चयन सूची प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 8.5.2017 की पालना में रिवाइजड मैरिट लिस्ट अनुसार कुल 1259 उम्मीदवारों के लो-मैरिट में आने के कारण विभाग द्वारा इनके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए। इसके बाद कई उम्मीदवारों ने विभाग की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
श्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से कदम उठा रही है और उन 1259 उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में अध्यापकों की वैकेंसी होने का शपथपत्र दिया है।
यह जानकारी हरियाणा के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्षी दलों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए दी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 02/2012 दिनांक 8.11.2012 के तहत विज्ञापित 9870 पी.आर.टी पदों, 8763 पद अन्य जिला काडर के लिए तथा 1107 मेवात काडर के विरूद्घ कुल 10218 (763 वेटिंग अन्य जिला काडर व मेवात काडर सहित) उम्मीदवारों की चयन सूची शिक्षा विभाग में प्राप्त हुई। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया
कि उच्च न्यायालय में दायर अलग-अलग याचिकाओं के तहत निर्णय का पालन करते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने विभाग को कुल 12732 उम्मीदवारों की चयन सूची प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 8.5.2017 की पालना में रिवाइजड मैरिट लिस्ट अनुसार कुल 1259 उम्मीदवारों के लो-मैरिट में आने के कारण विभाग द्वारा इनके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए। इसके बाद कई उम्मीदवारों ने विभाग की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
श्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से कदम उठा रही है और उन 1259 उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में अध्यापकों की वैकेंसी होने का शपथपत्र दिया है।
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