आज मंगलवार 9मई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र (गेस्ट टीचर) मामले की सुनवाई हुई ।जिसमें सब कुछ सकारात्मक रहा
शुरूआत में विपक्ष के वकीलों नें शिक्षामित्रो को संविदा कर्मी व समाजसेवी बताते हुए बिरोध किये।
जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के आर वेन्कट रमणी जी नें कहा है कि शिक्षामित्र स्कीम राज्य द्वारा 1972 एक्ट के तहत निर्मित की गई इसे 1981 नियमावली से जोड़ के न देखा जाए। राज्य ने ncte एक्ट 1993 के 2011 के संशोधन 12क का हवाला देते हुए सभी 172000 शिक्षामित्रों का पक्ष लिया।सरकार के अधिवक्ता वेन्कटरमणी ने
शुरूआत में विपक्ष के वकीलों नें शिक्षामित्रो को संविदा कर्मी व समाजसेवी बताते हुए बिरोध किये।
जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के आर वेन्कट रमणी जी नें कहा है कि शिक्षामित्र स्कीम राज्य द्वारा 1972 एक्ट के तहत निर्मित की गई इसे 1981 नियमावली से जोड़ के न देखा जाए। राज्य ने ncte एक्ट 1993 के 2011 के संशोधन 12क का हवाला देते हुए सभी 172000 शिक्षामित्रों का पक्ष लिया।सरकार के अधिवक्ता वेन्कटरमणी ने





