नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम
योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्राथमिक
पाठशालाओं (आठवीं तक के स्कूल) में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक
न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार होगा। हालांकि, शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल करने की तय अवधि 31
मार्च 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी गई है। यानी
उन्हें अब दो साल और मिल गए हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून
में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। मालूम हो, आरटीई कानून के तहत सभी
सेवारत शिक्षकों को साल 2015 तक ही यह प्रशिक्षण दिलाया
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Thursday, 23 March 2017
Saturday, 30 April 2016
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